लखीमपुर हिंसा: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजा

Aftab Khan,,, मानवाधिकार मीडिया AMMP 24 News: Date11 Oct 2021 04:47 PM

आशीष को जेल ले जाते पुलिस वाले।-फोटो AMMP 24 News

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्तूबर को हुए बवाल में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष तीन दिन की पुलिस रिमांड पर रहेगा। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को आशीष की तीन दिन की रिमांड दी है। हालांकि पर्यवेक्षण समिति ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी।  पुलिस अब पूछताछ के लिए आशीष मिश्र को 12 अक्तूबर को अपनी हिरासत में लेगी। आशीष को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में सहयोग न करने पर पर्यवेक्षण समिति ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिस पर अदालत ने तीन दिन की रिमांड दी है।
तीन दिन की इस पुलिस रिमांड में आशीष के साथ एक वकील रह सकता है। लेकिन, वो इतनी दूरी पर होगा, जो उनकी बातें न सुन सके। इसके अलावा पुलिस को थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए मना किया गया है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हुई। इससे पहले, कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर मामले की फाइल लेकर अदालत में पेश हुए। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील अवधेश दुबे ने अपनी दलीलें देना शुरू की। अवधेश दुबे ने यह दलील दी कि क्या थर्ड डिग्री अपनाने के लिए आप मुलजिम का कस्टडी रिमांड मांग रहे हैं। 

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