हाईकोर्ट की चेतावनी : ये दिल्ली है.यहां गैर कानूनी काम न करे यूपी पुलिस,
Aftab Khan,,, मानवाधिकार मीडिया AMMP 24 News: Date:Fri, 29 Oct 2021 09:43 AM

आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 साल की लड़की से रजामंदी से शादी करने वाले युवक के पिता व भाई को राजधानी से गिरफ्तार करने और करीब दो महीने से कैद में रखने पर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कठोर शब्दों में चेताया, यूपी पुलिस को दिल्ली में गैरकानूनी काम करने की छूट नहीं मिलेगी, यह सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के समय दिल्ली पुलिस को सूचित भी नहीं किया गया।
सुनवाई में मौजूद यूपी में शामली थाने के एसएचओ ने सफाई दी कि पुलिस को नहीं पता था लड़की बालिग है। लड़की की मां ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट में उम्र नहीं बताई। यह भी कहा, गिरफ्तारी शामली में ही बस स्टैंड से हुई। इस पर हाईकोर्ट ने उनसे शपथपत्र में बयान दाखिल करने काे कहा। कोर्ट ने कहा, यूपी पुलिस ने कानून तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर देखे जाएंगे। फुटेज व कार्रवाई में शामिल वाहनों के नंबर जांचे जाएंगे। अगर यूपी पुलिस दिल्ली में प्रवेश करती हुई मिली, तो कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी में क्या प्रक्रिया अपनाई, इसकी विभागीय जांच होगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में साफ लिखा है, लड़की 21 साल की है। फिर भी उससे बात किए बिना, लड़के के पिता व भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस आंख-दिमाग बंद करके काम करती है, तो कुछ नहीं हो सकता। एसएचओ और जांच अधिकारी (आईओ) पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर क्या समाधान निकालें?
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि लड़की की मां ने बेटी के अपहरण व जबरन शादी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। इस पर यूपी पुलिस ने 8 सितंबर को लड़के के परिजनों को गिरफ्तार किया। उसने दिल्ली आने व कारवाई करने की कोई जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में नहीं दी थी।
ये यूपी नहीं, रोना-धोना यहां नहीं चलेगा
हाईकोर्ट ने लड़के को धमकाने के लिए शिकायत करने पर लड़की की मां को भी फटकार लगाई। उसके रोने धोने पर कहा कि यह यूपी में चलता होगा यहां नहीं चलेगा। रोने धोने का यहां कोई असर नहीं होगा।