Aftab Khan ××××××× Human Rights Media Council AMMP 24 News: Date: Sun26, 2021, 7:43 pm

आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रूटीन गिरफ्तारी को लेकर अहम निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए जरूरी होने पर ही गिरफ्तारी की जाए. कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए. गैरजरूरी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन है. जोगिंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूटीन गिरफ्तारी पुलिस में भ्रष्टाचार का स्रोत है. रिपोर्ट कहती है 60 फीसदी गिरफ्तारी गैरजरूरी और अनुचित होती है. जिस पर 43.2 फीसदी जेल संसाधनों का खर्च हो जाता है.
कोर्ट ने कहा वैयक्तिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है. बहुत जरूरी होने पर ही कटौती की जा सकती है. गिरफ्तारी से व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है. इसलिए अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए. कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट गाली-गलौज करने के आरोपी राहुल गांधी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के समय 50 हजार के मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर जमानत पर रिहा कर दिया जाए. यह आदेश जस्टिस अजीत सिंह के एकल पीठ ने गौतमबुद्धनगर के राहुल गांधी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि याची अपना फोन नंबर व पता विवेचना के दौरान नहीं बदलेगा, पासपोर्ट जमा कर देगा. बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा, विवेचना में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा. शर्तों का पालन न करने पर कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करने की छूट होगी. याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर जिले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. याची ने पुलिस द्वारा कभी भी गिरफ्तार करने की आशंका जाहिर करते हुए यह अर्जी दाखिल की है. उसका यह भी कहना है कि सह अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे भी जमानत दी जाएn18
