Title of the document अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मीडिया परिषद | INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS MEDIA COUNCIL |

🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬सुबह चाय साए में देश राज्यों से बड़ी खबरें 26-दिसंबर 2023 मंगलवार    
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Aftab khan ××× Human Rights Media Council AMMP 24 News live tv Date: 26 Dec 2023 

Lucknow News : सीएम योगी ने कहा- निजी और सार्वजनिक बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट-एस्कलेटर का पंजीयन होगा अनिवार्य

Tue, 26 Dec 2023 12:25 AM

ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन इकाई लगाने वाली कंपनियों को लीज पर भूमि दी जाएगी। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी।
Lucknow News: Green hydrogen policy will be issued soon in UP, companies will get land on lease
सोमवार को ग्रीन हाइड्रोजेन पॉलिसी के संबंध में प्रस्तुतीकरण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी – फोटो :F – फोटो AMMP 24 News live tv

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्कलेटर से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस सुविधा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था को अनिवार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में  यह  निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक फुटफाल वाले स्थानों पर स्थापित होने वाले लिफ्ट और एस्कलेटर के बारे में इनकी बनावट, स्थापना, संचालन और रख-रखाव ठीक ढंग से न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

संतानोत्पत्ति के लिए मिली पैरोल: 14 साल से जेल में बंद है कैदी, HC ने माना वंश बढ़ाना कैदियों का मौलिक अधिकार

Tue, 26 Dec 2023 08:54 AM

अदालत ने कहा, भारत में न्यायपालिका ने हमेशा यह मानने से इन्कार कर दिया कि कैदियों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह न्यायालय उसी परंपरा का पालन कर रहा है।
Delhi High Court grants parole to jailed prisoner for having a child
दिल्ली हाईकोर्ट – फोटो : पीटीआई F फोटो AMMP 24 News live tv

उच्च न्यायालय ने माना कि संतानोत्पत्ति कैदियों का मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि संदर्भ पर निर्भर करता है और कैदी के माता-पिता की स्थिति और उम्र जैसे कारकों पर विचार करके, व्यक्तिगत अधिकारों, व्यापक सामाजिक विचारों के बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

14 साल जेल में बिताने के बाद, सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा  कि वह 41 साल का है और उसकी पत्नी 38 साल की है। उनके कोई बच्चा नहीं है और वे संतान पैदा करके अपने वंश की रक्षा करना चाहते हैं। अदालत ने सिंह को चार सप्ताह की पैरोल दी है। 

Bahraich News: कोतवाली में पानी पीने के लिए कुर्सी से उठा सिपाही अचानक नीचे गिरा और मौत हो गई

Tue, 26 Dec 2023 03:00 PM

बहराइच की देहात कोतवाली में अचानक कुर्सी से उठे सिपाही की जमीन पर गिरकर मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
A sipahi died in bahraich dehat kotwali.
सिपाही शिव रतन मौर्य। – फोटो F फोटो AMMP 24 News live tv

बहराइच कोतवाली देहात में मुंशी के पद पर तैनात सिपाही सोमवार रात को ड्यूटी के दौरान पानी पीने के लिए कुर्सी से उठा तभी वह जमीन पर गिर गया। उसे साथी पुलिसकर्मी जिला अस्पताल लेकर आए। यहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने मौके का निरीक्षण कर जानकारी ली

गोरखपुर जनपद के थाना गीडा अंतर्गत ग्राम पंचायत एकला बाजार निवासी शिव रतन मौर्य (36) पुत्र हरिश्चंद्र मौर्य मुंशी के पद पर तैनात था। उसकी तैनाती कोतवाली देहात में थी। वो 2011 बैच का सिपाही था। सोमवार को वह कुर्सी से पानी पीने के लिए उठा कि तभी अचानक जमीन पर वह गिर गया।

रात 11 बजे कोतवाली के साथी पुलिसकर्मी उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर शहीर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिपाही की मौत की जानकारी मिलने पर जिला अस्पताल में एसपी प्रशांत वर्मा, एएसपी नगर, सीओ सिटी राजीव सिसोदिया और कोतवाल ब्रह्मा गौड़ समेत अन्य पहुंचे।

Amroha News: गजरौला के खेड़की में तेंदुए से दहशत, ग्रामीणों ने खेत में जाना भी छोड़ा, अब प्रशासन से गुहार

Tue, 26 Dec 2023 01:12 AM

इलाके में लगातार तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ हमला न कर दें। इससे वह अकेले जंगल जाने से कतरा रहे हैं। 
Amroha: Panic due to leopard in Gajraula's Kherki, villagers stopped going to the fields
अमरोहा में दिखा तेंदुआ – फोटो F फोटो AMMP 24 News live tv

गजरौला के खेड़की में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। खेत पर अकेले जाने से कतराने लगे हैं। गांव निवासी मोहित सिंह का गांव के रकबे में खेत है। जिसके कुछ हिस्से में चारे के लिए बाजरा खड़ा है। सोमवार की शाम वह खेत पर गए थे। इस बीच उनकी नजर बाजरे के खेत में बैठे तेंदुए पर गई।

जिसे देख वह वह दहशत में डूब गए। शोर मचाते हुए गांव की तरफ दौड़े। उन्होंने ग्रामीणों को तेंदुए के बारे में जानकारी दी। कुछ देर में ग्रामीण खेत पर पहुंचे। मगर तब तक तेंदुआ जंगल में ओझल हो गया। उधर, ढकिया खादर के जंगल में भी तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं।

New Crime Laws: ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे, हत्यारों को 302 नहीं 101 में मिलेगी सजा, नए कानून से और क्या बदलेगा?

Tue, 26 Dec 2023 04:10 PM

Bharatiya Nyaya Sanhita: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। 
आपराधिक कानून – फोटो FफोटोAMMP 24 News live tv

हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। देश में अंग्रेजों के जमाने के इन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमश: भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लेंगे। 

कानूनों में बदलाव के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। आइये जानते हैं आईपीसी की कुछ अहम धाराओं के बदलाव के बारे में? अब इन्हे किस क्रम में रखा गया है? वे पहले किस स्थान पर थीं? 

पहले जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में क्या बदला है?
भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में पेश किए गए पिछले संस्करणों को वापस लेते हुए संसद के निचले सदन में तीन संशोधित आपराधिक विधियकों को फिर से पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। अब सोमवार यानी 25 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है।

from 124, 144, 302 to 420 how known ipc section changed in bharatiya nyaya sanhita
court demo – फोटो : सोशल मीडिया F- फोटो AMMP 24 News live tv

अब जानते हैं अहम धाराओं में बदलाव 
धारा 124: 
आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत ‘राजद्रोह’ को एक नया शब्द ‘देशद्रोह’ मिला है यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों कि श्रेणी में ‘देशद्रोह’ को रखा गया है।

धारा 144: आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी सभा में शामिल होना के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैरकानूनी सभा के बारे में है।

धारा 302: पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि, अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार, हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा। 

धारा 307: नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। 

धारा 376: दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है।

धारा 399: पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि, आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। 

धारा 420: भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को  भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरूद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। 

सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम कैसे बदल गए?
दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं जबकि नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है।

वहीं, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले हैं। 


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Aftab khan Sampadak

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News Flash 26 दिसंबर 2023

वाराणसी, मथुरा-वृन्दावन और गोरखपुर में प्रतिष्ठित मंदिरों के पास न बनें बड़ी इमारत: सीएम योगी
  • 9:10 AMBJP का नहीं… सबका है राम मंदिर…, अगर हमें बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे: अजय राय 
  • 8:40 AMकोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का करेंगे आकलन 
  • 8:28 AMदिल्ली के नरेला में लिफ्ट टूटने से एक की मौत, 1 घायल 
  • 8:13 AMराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा, IGI एयरपोर्ट पर सिर्फ 50 मीटर विजिबिलिटी 
  • 7:14 AMसुबह-सुबह कांपी धरती, लेह-लद्दाख में आया भूकंप 
  • 5:56 AMइजरायल की एयरस्ट्राइक में मारे गए गाजा के 70 लोगों को दफनाया गया 
  • 5:27 AMराजस्थान सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो ओएसडी हटाए 
  • 5:12 AM4 दिनों से फ्रांस में फंसा भारतीय यात्रियों वाला विमान पहुंचा मुंबई 
  • 2:56 AMकोलकाता: पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत 
  • 12:13 AMखुद को गुजराती फिल्मों का डायरेक्टर बताने वाला शख्स पोक्सो केस में मुंबई में गिरफ्तार 
  • 12:02 AMराजस्थान: CM भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ कोविड के मामलों को लेकर बैठक की

Mirjapur News: मिर्जापुर जनपद के तहसील मड़िहान पटेहरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बनकी सहरसा के ग्रामीण आज भी राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन

Mon, 25 Dec 2023 03:51 PM

जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के युवा नगर अध्यक्ष जबाब शोएब अंसारी द्वारा मिर्जापुर की टीम के साथ जब गांव बनकी सहरसा पहुंचा लोगों के बीच में जन समस्याओं का चौपाल लगाकर गांव वालों से  रूबरू हुए तो लगभग 50 लोगों ने ग्राम प्रधान नेकपाल व कोटेदार की शिकायत की

मिर्जापुर जनपद के तहसील मड़िहान पटेहरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बनकी सहरसा के ग्रामीण आज भी राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हैं                                        

जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के युवा नगर अध्यक्ष जबाब शोएब अंसारी द्वारा मिर्जापुर की टीम के साथ जब गांव बनकी सहरसा पहुंचा लोगों के बीच में जन समस्याओं का चौपाल लगाकर गांव वालों से  रूबरू हुए तो लगभग 50 लोगों ने ग्राम प्रधान नेकपाल व कोटेदार की शिकायत की नगर अध्यक्ष शोएब अंसारी से ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा ना तो नाली चक रोड खरंजा का कार्य कराया गया ना ही आवास ग्रामीण को अभी तक मिल पाया और काफी संख्याओं में शिकायत सुनने को मिली ग्राम प्रधान जो व्यक्ति धन पशु जिसके पास सारी संसाधन ट्रैक्टर गाड़ी पक्का मकान की व्यवस्था है उन लोगों की ग्राम प्रधान द्वारा 50 40 30 हजार रुपए लेकर जमीन पटटा कर दिया जा रहा है और कृषि जमीन आवासीय जमीन भी पटटा किया जरहा है और दूसरे के खेतों में दूसरों को खड़ा कर कर फोटो खिंचवाकर उनके नाम से पत्ता कर दिया गया गरीब व्यक्ति किसके पास जाएं ग्राम प्रधान की मनमानी को लेकर उनका सुनने वाला कोई नहीं मनमानी वसूली किया जा रहा है ग्राम प्रधान द्वारा और लेखपाल की मिली भगत से और गांव का कोटेदार गरीबों को गला काम देता है चावल में काम चलता है यूनिट 6 है तो 5 यूनिट का गला देता है गांव के आंगनवाड़ी गांव में जो भी गांव नजा शिशु बच्चे और मां को पोषाहार दाल तेल घी  जो भी समय-समय पर मिलना चाहिए वह चीज भी चार-पांच महीने पर एक बार बांटा जाता है गांव की महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी पर भी आरोप लगाया कोई महिला किसी कारण जिस दिन बांटा जाता है अगर नहीं पहुंच पाती है तो उनकी सामग्री उनको दोबारा नहीं मिलता है और वह सामग्री को किराना स्टोर पर भेज दिया जाता है जब जय हिंद मानवाधिकार की टीम उनसे सवाल किया कि आप लोग संबंधित अधिकारियों से कभी अपनी बातों को अवगत कराया है ग्रामीणों द्वारा कहा गया हम लोग ब्लॉक पर जाते हैं तो हमारे गांव के प्रधान दूसरे दिन आकर हम लोगों को मारते पीटते हैं वह गायब करने की धमकी देते हैं इसके डर से हम लोग गरीब अनुसूचित जाति एससी एसटी के लोग अपने परिवार के बाल बच्चों को देखते हुए किसी अधिकारी के पास नहीं जाते हैं और प्रधान की मनमानी को सहते हैं जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार जिनके पास रहने को घर नहीं उनको आवाज दे रही है जो गरीब लाचार बेसहारा हैं जो विधवा वृद्धा विकलांग है उनको उनको पेंशन देने का कार्य कर रहा है आज सरकार हर योजनाओं को गरीबों के घर तक अधिकारियों द्वारा पहचाने का कार्य भी कर रही है सरकार की गारंटी योजनाओं की जन चौपाल लगाया जा रही हैं सरकार विकसित भारत बनाने का संकल्प निभा रही है लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद के कुछ गांव सरकार की योजनाओं से वंचित रखा जारहा है जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम इन गरीब असहाय पीड़ित प्रताड़ित विधवा विकलांग  बेसहरा लोगों का आवाज बन कर साथ मिल के उनके अधिकारों का लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा सरकार की योजनाओं का लाभ  जिन गरीबों के लिए चलाई जा रही है उन गरीबों को दिलाने का कार्य करेगी और उन गरीब साहब विधवा विकलांग बेरोजगार मजदूर को उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगी शोएब अंसारी फिरोज अहमद कमलेश कुमार राजन कुमार हरदेव कुमार तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे

Bahraich News: ट्रक और डबल डेकर बस की जबरदस्त भिड़ंत, तीन की मौत, सात गंभीर रूप से घायल

Mon, 25 Dec 2023 11:50 AM

राजकोट से बलरामपुर जा रही डबल डेकर बस की बहराइच के धरसवा में एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।
theree died and many injured in an accident in Dharasava in bahraich.
हादसे के बाद घटनास्थल का एक दृश्य। – फोटो F फोटो AMMP 24 News live tv

गुजरात के राजकोट से लगभग 60 यात्रियों को लेकर बलरामपुर जा रही डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर हो गई। कोतवाली देहात क्षेत्र में सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे हुए इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, छह गंभीर रूप से घायल हैं


हादसे में ट्रक ड्राइवर भटनी देवरिया निवासी पप्पू (40) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस सवार श्रावस्ती के इकौना कस्बा निवासी महबूब (35) व गोंडा के अजनईया निवासी राम राज  (38) की मौत हो गई। इनमें से एक बस का चालक था। वहीं हादसे में कोतवाली देहात क्षेत्र के गोबराई निवासी सूरज (10) व उसकी मां  कलावती (35) समेत दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छह लोगों को सीएचसी गिलौला और एक को मेडिकल कालेज बहराइच लाया गया।

एसपी- डीएम ने किया निरीक्षण
भीषण सड़क हादसे की सूचना पर एसपी प्रशांत वर्मा मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने घायलों को हर संभव मदद के लिए पुलिस टीम को निर्देशित किया। वहीं, डीएम मोनिका रानी एसपी के साथ मेडिकल कालेज पहुंची। यहां भर्ती घायल का हलचल लिया और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया।