बहराइच में दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी, छह माह में आया निर्णय; अदालत ने पीड़ि‍ता को दिया अपराजिता नाम

Aftab Khan,,, मानवाधिकार मीडिया AMMP 24 News: Date:Tue, 02 Nov 2021 09:54 PM

साथी अभियुक्त को बीस वर्ष का कठोर कारावास की सजा:-फोटो AMMP 24 News

आपको बता दें जनपद बहराइच, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नितिन पांडेय ने छह माह में निर्णय सुनाते हुए अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा दी है। उसके साथी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। घटना दस अप्रैल, 2021 की है जब 12 वर्षीय पीडि़ता देर शाम 8.30 बजे दुकान बंद कर घर जा रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। परिजनों ने रात के नौ बजे तक इंतजार करने के बाद खोजबीन शुरू की तो गांव के बाहर नाले में पीडि़ता नग्न अवस्था में मृत मिली। सूचना पुलिस को दी गई। बौंडी के तत्कालीन थानाध्यक्ष के लचर रवैये से नाराज होकर पुलिस अधीक्षक सुजाता सि‍ंह ने तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौंप दी। विवेचना के दौरान बौंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ निवासी फूलचंद कनौजिया और रोशनलाल का नाम प्रकाश में आया।

क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने पीडि़ता को अपराजिता नाम से संबोधित किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को फूलचंद को हत्या और दुष्कर्म का दोषी करार दिया तथा दूसरे आरोपित रोशनलाल को दुष्कर्म में दोषी ठहराया। फूलचंद ट्रैक्टर चालक था और बालिका को पहले से जानता था।

एसपी सुजाता सि‍ंह व एएसपी ग्रामीण अशोक कुमार ने त्वरित कार्रवाई के साथ जल्द न्याय दिलाने के लिए अभियोजन को जिम्मेदारी सौंपी। जिला विशेष लोक अभियोजक संतप्रताप सि‍ंह व लोक अभियोजक संतोष सि‍ंह व सुरेंद्र मौर्य ने मुकदमा लड़ा। जिला विशेष लोक अभियोजक ने 11 गवाह पेश किए।

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