मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर छह सप्ताह में लें निर्णय : हाईकोर्ट

Aftab Khan ××××××× Human Rights Media Council AMMP 24 News: Date: Tue, 01 Feb 2022 09:42 AM

कोर्ट आर्डर (फाइल फोटो) AMMP 24 News

आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का शासनादेश जारी हो चुका है तो नगर निगम को उसकी अर्जी की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त को तीन सितंबर 2021 के शासनादेश के तहत छह हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश कुलवंत कुमार की याचिका पर दिया है।

बताते चलें कि, याचिका में शासनादेश के तहत आश्रित कोटे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। 15 दिसंबर 2021 को अपर नगर आयुक्त ने याची से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जिसका दस्तावेजी सबूत के साथ 18 दिसंबर 2021 को जवाब दाखिल करने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उसने कोर्ट की शरण ली। इस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

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